दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार पर्यवेक्षण गृह में किशोरों के निःशुल्क विधिक सेवा पाने के अधिकार पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव रंजन देव ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रत्येक बालक जिसे कोई मुकदमा दायर करना हो या फिर किसी मुकदमे में बालक का प्रतिरक्षा करना हो, वह निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार है। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चों के माता पिता या अभिभावक जो विधिक सलाहकार की सेवा लेने में असमर्थ हैं तो वे विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन कर निःशुल्क पैनल अधिवक्ता की सेवा ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार बच्चों के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी बृजनाथ, प्रोबेशन पदाधिकारी बसंत ठाकुर, पैनल अधिवक्ता सुदीप कुमार, गृहपिता शोभानंद सिंह, सहायक मुन्ना दास, इमामुद्दीन, पीएलभी आदि मौजूद थे।