दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रामाकांत की कोर्ट ने बुधवार को एक शराब कारोबारी को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। बिशेष सहायक लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत कराकर शराब कारोबारी को दफा 30 ए उत्पाद अधिनियम में सजा निर्धारित कराने में सफल हुए। यह सजा दरभंगा नगर क्षेत्र के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत मुहल्ला सुन्दरपुर तेनूपेड़ निवासी प्रदीप दास को अपने घर में 93 लीटर शराब रखने के जूर्म में सुनाई गई है। अर्थदण्ड नहीं भुगतान करने पर छह महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

वहीं दूसरी और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्या ने बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट का प्रभार लेकर कोर्ट कार्य प्रारंभ किया।अब दुष्कर्म, चाईल्ड प्रोटेक्शन, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक से सम्बंधित मामले में ट्रायल और निर्णय का मार्ग प्रशस्त हो गया।गत तीन माह से प्रथम एडीजे कोर्ट रिक्त था। वहीं उत्पाद अधिनियम के बिशेष न्यायालय प्रथम का प्रभार एडीजे श्रीराम झा ने लेकर कोर्ट कार्य प्रारंभ किया।