दरभंगा कोर्ट से पांच आरोपियों की जमानत खारिज, अब जाना पड़ेगा हाईकोर्ट
दरभंगा कोर्ट से पांच आरोपियों की जमानत खारिज, अब जाना पड़ेगा हाईकोर्ट
दरभंगा कोर्ट से पांच आरोपियों की जमानत खारिज, अब जाना पड़ेगा हाईकोर्ट
दस्तक 7मीडिया /विधि संवाददाता
दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित कमतौल थानाकांड सं.191/26 में काराधीन आरोपी मुमताज उर्फ भगलू का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त 14 सितंबर से काराधीन है।इसके अलावे इसी कोर्ट ने महिला से दुर्ब्यवहार और मारपीट करने के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.50/21 के आरोपी सन्नी कुमार ठाकुर का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने ज्वेलर्स की दूकान में हथियार के बल पर लूट पाट से संबंधित नगर थानाकांड सं.72/26 में काराधीन बेगूसराय जिला के गोविन्दपुर निवासी धनंजय कुमार का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।इसके अलावे न्यायालय ने इसी मामले के एक अन्य काराधीन बेगूसराय जिला के नावकोठी गांव के सोहन शर्मा का पुत्र दिपक कुमार का नियमित जमानत खारिज कर दिया।इसके अतिरिक्त एक अन्य आरोपी विक्की कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत की इच्छा रखने पर सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।