दरभंगा में बिजली चोरी के आरोप में औद्योगिक उपभोक्ता पर प्राथमिकी दर्ज, 4.87 लाख से अधिक का चूना

दस्तक 7 मिडिया, बिरौल, दरभंगा।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घनश्यामपुर (बेनीपुर अवर प्रमण्डल) क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। विभागीय छापेमारी दल ने एक औद्योगिक परिसर में मीटर बायपास कर अवैध रूप से बिजली का उपभोग करते हुए पकड़ा है। इस मामले में विद्युत विभाग ने लगभग 4.88 लाख रुपये की राजस्व क्षति का आकलन करते हुए संबंधित उपभोक्ता के खिलाफ जमालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

सहायक विद्युत अभियंता (बेनीपुर) के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने 12 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 12:20 बजे घनश्यामपुर प्रशाखा अंतर्गत ग्राम-ढांगा (वार्ड सं. 06, पंचायत-कुबौल-ढांगा, प्रखंड-किरतपुर, थाना-जमालपुर) में छापेमारी की। इस दल में कनीय विद्युत अभियंता (घनश्यामपुर) इरफान अहमद शेख, कनीय विद्युत अभियंता (बेनीपुर ग्रामीण) ब्रिजेश कुमार तथा मानव बल मोहम्मद बाबुल, मोहम्मद कमरूदीन एवं सुरेश कामती शामिल थे। जांच के दौरान वीरेंद्र प्रसाद यादव (पिता-स्व. लक्ष्मी नारायण यादव) के औद्योगिक परिसर (उपभोक्ता संख्या-135208154993, श्रेणी-LTIS1D) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उपभोक्ता ने मीटर से ठीक पहले मुख्य सेवा तार में अलग से तीन तार जोड़कर अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रखा था। परिसर का कुल स्वीकृत/पाया गया भार 7.5 KW था। मीटर को बायपास कर सीधे बिजली जलाने का यह कृत्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

बिजली विभाग के अनुसार, इस अवैध उपभोग से NBPDCL को ₹4,87,951/- (चार लाख सतासी हजार नौ सौ इक्यावन रुपये) का सीधा वित्तीय नुकसान हुआ है। इसके अलावा, स्मार्ट प्रीपेड सिस्टम के तहत उक्त उपभोक्ता पर ₹7,589.64 का पुराना बकाया भी दर्ज है, जिसकी वसूली की जानी है।

छापेमारी टीम ने मौके से बिजली चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे तारों (16 SQ MM, 2.5 SQ MM एवं 10 SQ MM एल्युमिनियम वायर), 3-फेज एनर्जी मीटर (Sl. No. 3037737), स्टार्टर, फ्यूज सेट, एमसीबी बॉक्स और प्लाईबोर्ड जब्त कर जब्ती सूची तैयार की। सहायक विद्युत अभियंता द्वारा जमालपुर थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।