दरभंगा में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज, जानलेवा हमला से दहेज प्रताड़ना तक के मामले

दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के प्रभारी सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित सोनकी प्राथमिकी संख्या 134/25 के आरोपी चंदन सहनी की पत्नी भारती देवी का अग्रिम जमानत खारिज किया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आर्म्स ऐक्ट और प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज मब्बी थाना प्राथमिकी संख्या 108/26 में काराधीन अभियुक्त मनीष कुमार महतो का नियमित जमानत एडीजे भुपेन्द्र सिंह ने खारिज कर दिया है।वहीं जालसाजी कर रुपया गवन करने के आरोप में दर्ज सिमरी थाना प्राथमिकी संख्या 87/24 के आरोपी शोभा देवी का आग्रिम जमानत एडीजे उपेंद्र कुमार ने खारिज कर दिया।इसके अलावे पिस्टल के वट से मारकर सिर फार देने के आरोप में दर्ज बेंता थाना प्राथमिकी संख्या 151/26 के आरोपी राज कुमार सहनी और दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी पति संतोष मेहतर का अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे आदिदेव की अदालत ने खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब आरोपियों को जमानत पाने के लिए या तो संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा,अथवा पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।