चेक बाउंस मामलों के निपटारे को 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत
चेक बाउंस मामलों के निपटारे को 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत
चेक बाउंस मामलों के निपटारे को 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। वहीं आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। दोनों आयोजनों की सफलता और मध्यस्थता अभियान 3.0 को लेकर गुरुवार को एडीआर भवन में बैंक अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
बैठक की संयुक्त अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जुनैद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने की। सीजेएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनआई एक्ट से संबंधित मामलों, विशेषकर चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित किया जाए।
उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसके लिए न्यायालय की ओर से संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। बैंक स्तर पर भी विशेष लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा संबंधित पक्षकारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया गया।
सीजेएम ने मध्यस्थता अभियान 3.0 और 12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए भी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने सभी समझौता योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें निपटारे के लिए उपयुक्त फोरम में रेफर करने का निर्देश दिया। उन्होंने चयनित मामलों में पक्षकारों के नाम और पते के साथ नोटिस तैयार करने तथा मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी अपने-अपने विभाग से संबंधित समझौता योग्य मामलों को चिह्नित कर सूची तैयार करने और कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए प्रभावी पहल की जाए।
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