SIR में छूटे पात्र मतदाताओं को मिलेगा नाम जोड़ने का मौका, Absent-Shifted सूची के सत्यापन के बाद पात्र पाए गए मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची में होगा शामिल
SIR में छूटे पात्र मतदाताओं को मिलेगा नाम जोड़ने का मौका, Absent-Shifted सूची के सत्यापन के बाद पात्र पाए गए मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची में होगा शामिल
SIR में छूटे पात्र मतदाताओं को मिलेगा नाम जोड़ने का मौका,
Absent-Shifted सूची के सत्यापन के बाद पात्र पाए गए मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची में होगा शामिल
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान तैयार Absent एवं Shifted मतदाताओं की सूची में शामिल लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन में यदि कोई पात्र मतदाता निर्वाचक सूची से छूटा हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम कौशल कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पात्र मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए आवश्यक प्रपत्र, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
डीएम ने बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां सतत अद्यतीकरण (Continuous Updation) के तहत छूटे हुए मतदाताओं के साथ युवा एवं पहली बार पात्र हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्धारित आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।
SIR के दौरान ही चलेगा घोषणा पत्र
डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रपत्र-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल SIR अवधि में ही किया जाएगा। SIR अवधि समाप्त होने के बाद मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रपत्रों का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिया कि SIR के दौरान प्राप्त मामलों का नियमानुसार सत्यापन कर आवश्यक दस्तावेज ECI Net पर अपलोड करें। पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक सूची में शामिल करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए।
डीएम ने कहा कि शुद्ध, अद्यतन और समावेशी निर्वाचक सूची बनाए रखना निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने और निर्वाचक सूची में किसी भी विसंगति के निराकरण के लिए आवश्यक सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।