अपहरण के आरोपित की नियमित जमानत खारिज, प्राणघातक हमला मामले में भी राहत नहीं

दरभंगा/विधि संवाददाता।

प्रभारी प्रधान सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने अपहरण के आरोप में जेल में बंद आरोपित मो. उजाले की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपित सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 284/26 में न्यायिक हिरासत में है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मो. मोहिबूल के पुत्र मो. उजाले पर एक लड़की के अपहरण का आरोप है। वह इस मामले में 27 अगस्त से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपित की ओर से दाखिल नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

इसी अदालत ने प्राणघातक हमला के आरोप में दर्ज सदर थाना कांड संख्या 241/26 के आरोपित कमलनाथ उर्फ कमलनाथ महतो की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। आरोपित की ओर से गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया।

दोनों मामलों में अदालत के आदेश के बाद आरोपितों को जमानत का लाभ नहीं मिल सका।