हत्या से लूट तक… कोर्ट ने आरोपियों को न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने नहीं दी राहत, चार मामलों में जमानत खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या के अभियोग में संस्थित विश्वविद्यालय थाना प्राथमिकी संख्या 116/26 में काराधीन सदर थानाक्षेत्र के रानीपुर निवासी चन्दन यादव का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 28 अप्रैल 26 की शाम रानीपुर निवासी बबलु यादव अपने घरेलू पुजा का सामान लाने गया था। जिसकी हत्या रानीपुर रोड स्थित महादेव इन्टरप्राइजेज के पास गले में गमछा लगाकर कर दी गई तथा शव को छुपा दिया गया था।वहीं एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने पिकॉप चालक को पिस्टल सटाकर लूटपाट करने के आरोप में दर्ज मब्बी थानाकांड सं.49/25 के आरोपी अखिलेश कुमार सिंह की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।इसके अलावे एडीजे उपेन्द्र कुमार की कोर्ट ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर घर से भगा देने से संबंधित महिला थानाकांड सं. 114 /26 के आरोपी रामदेव सहनी और कौशल्या देवी तथा एन एच 27 से सटे दक्षिण की भूखंड के असली मालिक कंशी गाँव के निसार अहमद द्वारा जालसाजी के आरोप में दर्ज कराये गये लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 405/26 के अभियुक्त मब्बी थाना क्षेत्र के चकजमाल के निवासी इशरत प्रवीण का आग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया ।पीपी श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त सभी लोगों को या तो संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, या पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।