आंगन में घुसकर युवक की हत्या, दो अभियुक्त दोषी करार 14 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई, घटना के समय से जेल में हैं दोनों दोषी
आंगन में घुसकर युवक की हत्या, दो अभियुक्त दोषी करार 14 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई, घटना के समय से जेल में हैं दोनों दोषी
आंगन में घुसकर युवक की हत्या, दो अभियुक्त दोषी करार,
14 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई, घटना के समय से जेल में हैं दोनों दोषी
दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने मानव हत्या की जूर्म में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने सोमवार को सकतपुर थानाकांड सं. 32/22 से बने सत्रवाद सं. 611/22 की सूनवाई पुरी कर 32 वर्षीय पप्पू कमती को छुड़ा मारकर निर्मम हत्या के आरोप में सकतपुर थानाक्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव के श्रीकांत कमती उर्फ हरखित का पुत्र दीपक कमती और कुशेश्वर कमती का पुत्र गंगा कमती को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है।कोर्ट ने दोषसिद्ध दोनो जूर्मियों का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिये 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित किया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनो अभियुक्तों ने 12 मई 2022को सुबह के 03 बजे उजान गढ़टोल निवासी प्रभु कमती के पुत्र पप्पू कमती को आंगन में घुसकर छुड़ा मारकर हत्या कर दिया था।जिसकी प्राथमिकी सकतपुर थाना में मृतक के पिता प्रभु ने दर्ज कराया था।आरोप पत्र पश्चात न्यायालय में दोनो अभियुक्त के खिलाफ 23 दिसंबर 22 को आरोप गठन किया गया।बिचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से न्यायालय में आइओ,डाक्टर समेत कूल दस गवाहों की गवाही कराई गई।हत्याभियुक्त घटना समय से हीं जेल में है।अब लोगों की निगाहें न्यायालय से आगामी 14 अक्टूबर को दोनो जूर्मियों को मिलने वाली सजा पर टिक गई है।