दरभंगा कोर्ट से चार आरोपियों को झटका, जमानत आवेदन खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता 

दरभंगा जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित मनीगाछी थानाकांड सं.171/26 में काराधीन बाजितपुर थाना क्षेत्र के चकचिन्तामनपुर गांव के शिमला देवी का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि पेट्रोल डालकर घर जलाने के आरोप में दर्ज कमतौल थानाकांड सं.151/26 में काराधीन अभियुक्त पंकज झा उर्फ पंकज कुमार झा का जमानत द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अलावे इसी न्यायालय ने फर्जीवाड़ा कर सिपाही की नौकरी पाने के आरोप में बहादुरपुर थानाकांड सं. 238/15 के आरोपी राजीव कुमार उर्फ राजीव रंजन का आग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने पत्नी को प्रताड़ित कर दुसरी औरत से शादी रचाने के आरोपी दक्षिणी कसरौर गांव के राजा चौपाल का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी लगाने का विकल्प है।