शादी का झांसा, वीडियो वायरल की धमकी और लाखों की ठगी-चार आरोपियों की जमानत खारिज दुष्कर्म के आरोपी शहजाद की अग्रिम जमानत नामंजूर, 17.69 लाख की ठगी के दो आरोपियों को भी राहत नहीं
शादी का झांसा, वीडियो वायरल की धमकी और लाखों की ठगी-चार आरोपियों की जमानत खारिज दुष्कर्म के आरोपी शहजाद की अग्रिम जमानत नामंजूर, 17.69 लाख की ठगी के दो आरोपियों को भी राहत नहीं
शादी का झांसा, वीडियो वायरल की धमकी और लाखों की ठगी-चार आरोपियों की जमानत खारिज ,
दुष्कर्म के आरोपी शहजाद की अग्रिम जमानत नामंजूर, 17.69 लाख की ठगी के दो आरोपियों को भी राहत नहीं
दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक महिला से दूष्कर्म करने,तथा वीडीओ वायरल कर देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के अभियोग में दर्ज बिरौल थानाकांड सं.536/26 के आरोपी बलहा निवासी शहजाद अंसारी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एडीजे भुपेंद्र सिंह की कोर्ट ने स्पंदना स्फूर्ति फाईनेंशियल लि. शाखा ओझौल के शाखा प्रबंधक द्वारा जमाकर्ताओं का रुपया गवन करने के आरोप में संस्थित बहादुरपुर थानाकांड सं.500/24 में काराधीन रौशन ठाकुर का नियमित जमानत खारिज कर दिया।वहीं इसी कोर्ट ने 17 लाख 69 हजार रुपया ठगी के आरोप में दर्ज नगर थानाकांड सं.138/25 के अभियुक्त सिंहवाड़ा थानाक्षेत्र के कटका निवासी निजानंद कुंवर और गुड़िया कुमारी का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का विकल्प है।