30 दिनों में 184 शराबियों को सजा, 3.64 लाख रुपये अर्थदंड वसूला

दस्तक 7मीडिया,दरभंगा /विधि संवाददाता 

सिविल कोर्ट दरभंगा के उत्पाद के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट ने महज 30 दिनों के अन्दर गत सितंबर माह में उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन करने की जूर्म में 184 अभियुक्तों को सजा सुनाई है।उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि विशेष न्यायाधीश श्री मिश्रा की अदालत ने सभी 184आरोपियों को अर्थदंड स्वरूप 3 लाख 64 हजार रुपया राज्यकोष में जमा करने के बाद मुक्त कर दिया।वहीं एक अभियुक्त कलिगांव निवासी मुकेश साह को अर्थदंड नही जमा करने के कारण एक माह की कारावास की सजा दिया है।उपरोक्त सभी जूर्मियों को पुलिस और उत्पाद पुलिस द्वारा शराब सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।