दरभंगा की अदालत का कड़ा रुख :लूटकांड  समेत छः अलग अलग मामलो में जमानत याचिका खारिज ,

दरभंगा/विधि संवाददाता 

दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने दरभंगा बाजार समिति से खेसारी ,मसूर बेचकर पिकॉप लेकर वापस लौट रहे पिकॉप चालक और लेबर पर धरमपुर मुक्तिधाम के निकट हमलाकर लूट पाट करने के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड संख्या 290/26 में काराधीन आरोपी राजेश कुमार, और रवि उर्फ रवि कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे प्रधान सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा की अदालत ने एक महिला पर जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित सोनकी थाना प्राथमिकी संख्या 109/26 के नामजद आरोपी टिकापट्टी गांव के अजीत लालदेव, रंजन कुमार और उषा देवी का आग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने गलत नियत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में संस्थित विशनपुर थानाकांड संख्या 72/26 में 31 अगस्त 26 से काराधीन जीतेंद्र कुमार उर्फ जीतेंद्र दास का जमानत खारिज कर दिया है।साथ हीं इसी अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी तथा बहेड़ी थानाकांड सं.121/25 का अभियुक्त सोनू मंडल का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.371/26 के आरोपी गणेश यादव,कमलेश्वरी देवी ,सुमित्रा देवी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। एडीजे भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने शराब पिलाकर जमीन लिखाने और हत्या कर देने के अभियोग में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं.116/26 के आरोपी शिवराम गांव के पिंकी देवी का आग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने दरभंगा बाजार समिति से खेसारी ,मसूर बेचकर पिकॉप लेकर वापस लौट रहे पिकॉप चालक और लेबर पर धरमपुर मुक्तिधाम के निकट हमलाकर लूट पाट करने के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड संख्या 290/26 में काराधीन आरोपी राजेश कुमार, और रवि उर्फ रवि कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे प्रधान सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा की अदालत ने एक महिला पर जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित सोनकी थाना प्राथमिकी संख्या 109/26 के नामजद आरोपी टिकापट्टी गांव के अजीत लालदेव, रंजन कुमार और उषा देवी का आग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने गलत नियत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में संस्थित विशनपुर थानाकांड संख्या 72/26 में 31 अगस्त 26 से काराधीन जीतेंद्र कुमार उर्फ जीतेंद्र दास का जमानत खारिज कर दिया है।साथ हीं इसी अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी तथा बहेड़ी थानाकांड सं.121/25 का अभियुक्त सोनू मंडल का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.371/26 के आरोपी गणेश यादव,कमलेश्वरी देवी ,सुमित्रा देवी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। एडीजे भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने शराब पिलाकर जमीन लिखाने और हत्या कर देने के अभियोग में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं.116/26 के आरोपी शिवराम गांव के पिंकी देवी का आग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।