जमीन विवाद में भाभी-भतीजे से मारपीट, छेड़खानी का आरोप जांच में निकला निराधार:पुलिसलहेरियासराय के दो मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने का आरोप, पुलिस ने किया खंडन
जमीन विवाद में भाभी-भतीजे से मारपीट, छेड़खानी का आरोप जांच में निकला निराधार:पुलिसलहेरियासराय के दो मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने का आरोप, पुलिस ने किया खंडन
जमीन विवाद में भाभी-भतीजे से मारपीट, छेड़खानी का आरोप जांच में निकला निराधार:पुलिस
लहेरियासराय के दो मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने का आरोप, पुलिस ने किया खंडन
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
विशनपुर थाना क्षेत्र के लावा टोल में भाभी और भतीजे के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित पप्पू दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपित की ओर से महिला थाना में छेड़खानी का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया था। जांच में ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामला जमीन विवाद से जुड़ा पाया गया।
पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर की शाम करीब पांच बजे डायल-112 को लावा टोल में मारपीट की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची टीम ने घायल सुशीला देवी समेत अन्य घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पप्पू दास ने महिला थाना में छेड़खानी का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया।
मामले की जांच महिला थानाध्यक्ष, विशनपुर थानाध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी ने की। पुलिस के मुताबिक, विवाद छुड़ाने के दौरान स्थानीय वार्ड सदस्य भी मौजूद थे। ग्रामीणों से पूछताछ और उनके बयान में विवाद की वजह जमीन संबंधी बताई गई तथा छेड़खानी के आरोप से इनकार किया गया।
घायल सुशीला देवी के बयान के आधार पर विशनपुर थाना कांड संख्या 160/26 दर्ज कर पप्पू दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि उसके विरुद्ध पूर्व में भी कांड संख्या 145/26 दर्ज है। पुलिस ने छेड़खानी के आरोप को जांच में झूठा एवं निराधार बताया है।
लहेरियासराय के दो मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने का आरोप, पुलिस ने किया खंडन
लहेरियासराय थाना क्षेत्र में पूर्व में हुई दो घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित भ्रामक खबरों का पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दर्ज प्राथमिकी और अब तक की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की है।
पुलिस के अनुसार, लहेरियासराय थाना कांड संख्या 523/26 में मोहम्मद जफर ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ पूर्व विवाद को लेकर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया था। अनुसंधान के दौरान तीन नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।
वहीं, लहेरियासराय थाना कांड संख्या 529/26 में मोहम्मद नूर आलम ने पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार, अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी अभियुक्तों को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस का तामिला कराया और विधिवत बंधपत्र पर मुक्त कर दिया।
पुलिस का कहना है कि द्वितीय पक्ष की ओर से घटना को गंभीर रूप देने के उद्देश्य से मारपीट के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया, जबकि अब तक की जांच में घटना सिर्फ मारपीट से संबंधित पाई गई है।
पुलिस ने कांड संख्या 523/26 के नामजद अभियुक्तों में से संबंधित एक अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास भी जारी किया है। उसके विरुद्ध लहेरियासराय थाना कांड संख्या 409/20, दिनांक 28 अगस्त 2020, में भादवि की धारा 341, 323, 324, 308, 504 एवं 34 के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है।