पति को हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पिलाया, बोरे में शव फेंका; पत्नी को उम्रकैद,सवा लाख रुपये का अर्थ दंड
पति को हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पिलाया, बोरे में शव फेंका; पत्नी को उम्रकैद,सवा लाख रुपये का अर्थ दंड
पति को हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पिलाया, बोरे में शव फेंका; पत्नी को उम्रकैद,सवा लाख रुपये का अर्थ दंड
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा का अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी अरविंद कुमार महतो (पति) की हत्या के आरोप में पत्नी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 466/22 से बने सत्र बाद संख्या 60/23 में पतिहंता पत्नी के विरुद्ध विचारण किया गया। अभियोजन कि ओर से एपीपी चमक लाल पंडित ने अभियोजन का पक्ष रखा। श्री पंडित ने बताया कि 15- 16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पिला दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसने लाश को बोड़ा में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेक दिया। मृतक का बहन हल्का भारती ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने रेज हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से अनुप्रिया को बोड़ा में शव को ले जाते हुए पाया। तत्पश्चात पुलिस ने अनुप्रिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। वह 16 सितंबर 2022 से काराधीन है। एडीजे श्री सिंह की अदालत ने भादवि की धारा302 में आजीवन सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड और अर्थदण्ड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा तथा 328 भादवि में पांच साल की कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड और अर्थदण्ड नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा वहीं 201 भादवि में तीन साल की कारावास और पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को पतिहंता पत्नी अनुप्रिया चौधरी को सुनाई है।