चार मामलों में कोर्ट का सख्त रुख, पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
चार मामलों में कोर्ट का सख्त रुख, पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
चार मामलों में कोर्ट का सख्त रुख, पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित बहादुरपुर थानाकांड सं.258/26 के नामजद आरोपी तारालाही गांव के मो. इशान,मो. अरमान, मो. इरशाद और मो. सलाम का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्रधान सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा की कोर्ट ने विद्यूत केवल तार चोरी के आरोप में दर्ज रैयाम थानाकांड सं.27/26 के आरोपी बेलम गांव निवासी मो. शुभम का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।इसके अलावे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने न्यायालय का फर्जी दस्तावेज तैयार करने,उसका उपयोग करने फर्जी नौकरी से संबंधित रैकेट चलाने के अभियोग में दर्ज लहेरियासराय थानाकांड सं.450/26 के अभियुक्त देव उर्फ चन्देश्वरम और नयीमुद्दीन का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं हत्या के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं. 125/26 में काराधीन अभियुक्त कैशर ऊर्फ मो. कौशर का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अभियुक्त एकमीघाट चांडी निवासी अहमदी खातून की हत्या के अभियोग में 20 अगस्त 26 से काराधीन है।
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