नाबालिग अपहरण के दो मामलों में जमानत खारिज, 40 लाख के चेक भुगतान मामले में भी आरोपी को राहत नहीं

दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले से संबंधित विश्वविद्यालय थाना कांड सं० – 153/26 में काराधीन मधुबनी जिला के राजनगर थाना के सोनावाड़ी गाँव निवासी उमेश मुखिया की पत्नी रीता देवी का नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सूचक ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की मुकदमा किया था। जिसमें 11-08-26 से अपहरण के आरोपी रीता देवी काराधीन है।
वहीं ADJ प्रथम श्री कुमार की अदालत ने सोनकी थाना प्राथमिकी सं०- 101/2026 में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी कुशौथर गाँव के विनोद शर्मा और उसके पत्नी पूनम देवी का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
ADJ- द्वितीय संतोष कुमार पाण्डे की अदालत ने व्यवसायिक कार्य के लिए सिक्युरिटि में दिए गए चेक को बैंक कर्मी के मेल से 17-03-2023 को 40 लाख रुपये भुगतान लेने वाले समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना अन्तर्गत राघोपुर गाँव निवासी संजीव कुमार सिंह का जमानत याचिका खारिज कर दिया। पीपी श्री झा ने बताया कि अलीनगर थाना के नरमा गाँव निवासी संजय कुमार सिंह ने नालिशी संस्थित कराकर आरोपी संजीव सिंह और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा औंसी और दलसिंहसराय के शाखा प्रबंधकों के खिलाफ रोक लगाने के बाद भी चालिस लाख रुपये भुगतान कर दिये जाने का आरोप लगाया था। जांचोंपरान्त सीजेएम जूनैद आलम की कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था।