50 हजार नकद और 4 भरी सोने की मांग पड़ी भारी, पत्नी की हत्या में पति को 8 साल की सजा
50 हजार नकद और 4 भरी सोने की मांग पड़ी भारी, पत्नी की हत्या में पति को 8 साल की सजा
50 हजार नकद और 4 भरी सोने की मांग पड़ी भारी, पत्नी की हत्या में पति को 8 साल की सजा
दरभंगा/विधि संवाददाता
पत्नी की हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी पति को भादवि की धारा 304 (बी) में 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने यह सजा मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर निवासी स्वर्गीय फौदार माली के पुत्र प्रमोद माली को सुनाया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मधुबनी जिला के रुद्रपुर थाना अंतर्गत महरैल गांव निवासी उपेंद्र माली ने अपनी पुत्री ललिता देवी की शादी वर्ष 2005 में मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर निवासी स्वर्गीय फौदार माली के पुत्र प्रमोद माली के साथ किया था। शादी के पश्चात ललिता देवी के ससुराल वाले दहेज में पचास हजार रुपये और 4 भरी सोना की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालवाले द्वारा ललिता के साथ मारपीट किया जाता था। 25 अक्टूबर 2010 को सूचक को सूचना मिली कि उनके पुत्री की हत्या कर दी गई है। सूचक उपेंद्र माली के व्यान पर मनिगाछी थाना में आरोपी प्रमोद माली, गीता देवी और फ़ौदार माली के विरुद्ध कांड संख्या 182/2010 दर्ज किया गया। विचारण के दरम्यान आरोपी गीता देवी और फ़ौदार माली की मृत्यु हो गई। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी बबीता कुमारी ने अभियोजन का पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने आरोपितों के विरुद्ध 13 मई 2011
को आरोप गठन किया। न्यायालय में उक्त मामला सत्रवाद संख्या 164/2011 के तहत चल रही थी। गुरुवार को श्री पाण्डेय की अदालत ने आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है।