आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को सात साल की सजा

दरभंगा /विधि संवाददाता

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक 8 वर्षीय बच्ची से दूष्कर्म का प्रयास,और गंदी नियत से छेड़खानी के आरोप में बहेड़ा थानाक्षेत्र के सुपौल गांव के खोखाई चौपाल के पुत्र लक्ष्मी चौपाल को सात साल की सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे पॉक्सो के स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि बहेड़ा थानाकांड सं. 254/15 से बने जीआर नं.15/2015 की सूनवाई पुरी कर कोर्ट ने 14 सितम्बर को अभियुक्त को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6/18 एवं 10 में दोषी करार दिया था ।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से न्यायालय में 8 गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूत पेश किया गया ,और अन्ततः आभियुक्त का जूर्म साबित कराने में सफल रहा।अभियुक्त ट्रायल के दौरान फरार हो गया था।जिसके कारण बिचारण पुरा करने में बिलंब हुआ।जूर्मी को 13 जून 26 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,तब से वह जेल में है। गुरुवार को अदालत ने लक्ष्मी चौपाल को पाॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 /18 में सात साल की सश्रम कारावास और 10 पाॉक्सो ऐक्ट में छह साल की सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बच्ची को पुनर्वास के लिए पचास हजार रुपये भुगतान करने का निर्णय सुनाई गई है। जो राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा भुगतान किया जायेगा।