हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पति को पिलाया, बोरे में शव फेंका; पत्नी दोषी करार

दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा का अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने पति अरविंद कुमार महतो की हत्या के आरोप में पत्नी अनुप्रिया चौधरी को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 466/22 से बने सत्र बाद संख्या 60/23 में पतिहंता पत्नी के विरुद्ध विचारण किया गया। अभियोजन कि ओर से एपीपी चमक लाल पंडित ने अभियोजन का पक्ष रखा। श्री पंडित ने बताया कि 15- 16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सलफास मिलाकर पिला दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसने लाश को बोड़ा में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेक दिया। मृतक का बहन हल्का भारती ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने रेज हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से अनुप्रिया को बोड़ा में शव को ले जाते हुए पाया गया। तत्पश्चात पुलिस ने अनुप्रिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। वह 16 सितंबर 2022 से काराधीन है। एडीजे श्री सिंह की अदालत ने भादवि की धारा302, 328 वो 201 में गुरुवार को अनुप्रिया चौधरी को दोषी करार दिया और सजा के विंदु पर सुनवाई और सजा अवधि निर्धारण के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित किया है।