मारपीट के दोषी दो आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा, 500-500 रुपये जुर्माना
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी अमित कुमार आर्यन की अदालत ने एक आपराधिक मामले में कमतौल निवासी निवास पाण्डेय और किरण पाण्डेय को भादवि की धारा 323 में दोषी घोषित करते हुए तीन माह का कारावास और 500 रुपये अर्थथदंड की सजा सूनाई है।कोर्ट ने दोनो जूर्मियों को अर्थदंड नही चूकाने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भूगतने का आदेश दिया है।इस मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी विनय रंजन ने किया।सूचिका के अधिवक्ता कुमार उत्तम ने बताया कि 5 दिसंबर 22 को घटित घटना को लेकर कमतौल निवासी गोपाल प्रसाद की पत्नी ने कमतौल थानाकांड सं.301/22दर्ज कराया था।इसी मामले की सूनवाई पुरी कर बुधवार को श्री आर्यन की कोर्ट ने दोनो जूर्मियों को दोषी पाते हुए सजा सूनाई है।
