नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं
नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं
नाबालिग के अपहरण समेत चार मामलों में आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं
दरभंगा /विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण के आरोप में दर्ज भालपट्टी थानाकांड सं. 06/25 के आरोपी पश्चिम बंगाल प्रान्त के उत्तर दिनाजपुर जिला के चम्पा बाग निवासी तमन्ना बेगम का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्राथमिकी में एक सातवीं कक्षा की छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण करने का गंभीर आरोप लगाई गई है। वहीं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय ने महिला से छेड़ छाड़ और प्राणघातक हमला करने के आरोप में दर्ज सिमरी थानाकांड सं.149/26 के आरोपी कंसी निवासी राजिक शेख का आग्रिम जमानत खारिज कर दिया।इसके अलावे तृतीय एडीजे भुपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज नगर थानाकांड सं.163/26 के अभियुक्त महाबीर कांस्यकार उर्फ महाबीर कुमार कांस्यकार का जमानत खारिज कर दिया।वहीं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की कोर्ट ने कमतौल थानाकांड सं. 185/26 में 20 जूलाई 26 से काराधीन ततैला गांव के कैलाश सिंह का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत पाने की इच्छा रखने फर उपरोक्त अभियूक्तों को पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी।