दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या-हमला व दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने चांडी शोभन रोड पर चाय की नगरी नामक चाय दूकान पर पिस्तौल गोली के साथ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के सन्दर्भ में संस्थित बहादुरपुर थाना प्राथमिकी संख्या 245/26 में काराधीन आरोपी ओझौल निवासी रितेश सिंह की नियमित जमानत खारिज कर दिया है।दरभंगा जिला के लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी घटना तिथि 12 अगस्त 26 से हीं काराधीन है।इसके अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित भालपट्टी थानाकांड सं.75/26 के आरोपी शाहिना प्रवीण , अली इमाम खान और जुम्मन खान की आग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि नैनाघाट निवासी अली अहमद खान को सभी आरोपियों ने तलवार से सिर पर प्रहार कर जख्मी कर दिया था ।इलाज के दौरान जख्मी की दर्दनाक मौत हो गई थी।वहीं श्री शर्मा की अदालत ने कुदाल से प्रहार कर जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थाना प्राथमिकी संख्या 283/26 के आरोपी भैरोपट्टी निवासी मो. शाहरुख तथा विशनपुर थानाकांड सं.128/26 के अभियुक्त ललिता देवी,राकेश महतो,परीक्षण महतो दिलीप महतो,और सोनू महतो की आग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने शौच के लिए घर से निकली महिला से जबरन दूष्कर्म पश्चात वीडीओ बनाने के आरोप में दर्ज मोरो थाना के एक मामले में काराधीन आरोपी रुपेश कुमार राय की जमानत खारिज कर दिया है।वहीं पत्नी की हत्या मामले में लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 377/26 का आरोपी मधुबनी जिला के शंभू ठाकुर का अग्रिम जमानत तृतीय एडीजे भूपेन्द्र सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त सप्तम एडीजे उपेंद्र कुमार ने गोली मारकर हत्या के आरोप में संस्थित सकतपुर थानाकांड सं.96/25 का आरोपी समस्तीपुर जिला के दहियार गांव के नीरज कुमार का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत पाने के लिए उपरोक्त अभियूक्तों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।