सरेराह हत्या के तीन आरोपियों की जमानत खारिज, दो को अग्रिम जमानत नहीं
सरेराह हत्या के तीन आरोपियों की जमानत खारिज, दो को अग्रिम जमानत नहीं
सरेराह हत्या के तीन आरोपियों की जमानत खारिज, दो को अग्रिम जमानत नहीं
दरभंगा /विधि संवाददाता,
दरभंगा जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने सरेराह गोली मारकर हत्या के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.521/26 में काराधीन अभियुक्त मनोरथा निवासी मानस लाल,बेलवा गांव के सोलित कुमार मंडल,और बांसडीह गांव के मो. आसिफ रेजा,की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।दरभंगा जिला के लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 9 जूलाई 26 को 6 बजे शाम में मोबाईल टावर का काम करने के लिए संजीव सिंह अपने घर निमैठी से निकला था।वहीं चंदनपट्टी और होरलपट्टी टावर में काम कर घर लौट रहे संजीव सिंह को निमैठी चौक से पहले अपराधियों ने पैसे के लेन-देन के बिवाद में गोली मारकर हत्या कर दिया था।तीनो अभियुक्त ,21 जूलाई से जेल में है।वहीं प्रधान सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.246/26 के आरोपी वाजितपुर निवासी गोलू कुमार उर्फ सुजीत कुमार और उसी गांव के रविशंकर ऊर्फ रविप्रकाश की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत पाने के लिए सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।