दिनदहाड़े ज्वेलर्स लूट के आरोपी समेत चार को जमानत से झटका, सभी अर्जियां खारिज
दिनदहाड़े ज्वेलर्स लूट के आरोपी समेत चार को जमानत से झटका, सभी अर्जियां खारिज
दिनदहाड़े ज्वेलर्स लूट के आरोपी समेत चार को जमानत से झटका, सभी अर्जियां खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा नगरथाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में 3 अप्रैल 2026 को दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाकर लूट पाट करने के अपराध में काराधीन आभियुक्त बेगुसराय जिला के नावकोठी थानाक्षेत्र के वृन्दावन गांव के संदीप कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।दरभंगा जिला के लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दिन दहाड़े आधे दर्जन लूटेरों ने सोने चांदी की दूकान में पिस्तौल दिखाकर 700 ग्राम सोना,करीब 20-25 किलो चांदी के जेबर एवं 9 लाख रुपये कैश की लूट की घटना को आंजाम दिया था।जिसकी प्राथमिकी सुन्दरपुर निवासी मनोज ठाकुर के आवेदन पर नगर थाना में प्राथमिकी संख्या. 72/26 दर्ज हूई थी ।इस केश में अभियुक्त गत 11 अप्रैल 2026 से दरभंगा जेल में है।वहीं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला करने आरोप में बहादुरपुर थानाकांड संख्या 248 /26 में काराधीन असगांव निवासी मोहम्मद जाकिर के पुत्र मोहम्मद सब्बीर का जमानत आवेदन खारिज किया। अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने बहेड़ी थाना कांड संख्या 577 /26 में एक लड़की के अपहरण के आरोपी अशोक पेपर मील थाना क्षेत्र के बलहा गाँव निवासी मिंटू कुमारी और हंशलाल यादव का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया। जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित बिशनपुर थाना प्राथमिकी संख्या 123/26 के आरोपी शिवदास पुर के राम भरोस महतो के पुत्र विपिन महतो का अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे दशम की अदालत ने खारिज किया। पीपी श्री झा ने बताया कि अब अभियुक्त को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प है।
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