सदर थाना क्षेत्र के गणेश और निखिल की जमानत याचिका खारिज ,नाबालिग लड़की के अपहरण का हे आरोप।

दरभंगा/विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड सं.230/26 में काराधीन अभियुक्त छपकी पर्री गांव के गणेश कुमार शर्मा और निखिल कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनों अभियुक्त 16 अगस्त से हीं अपहरण के आरोप में काराधीन है।इसके अलावे इसी मामले के एक महिला आरोपी गणेश शर्मा की पत्नी निक्की देवी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है।वहीं एडीजे श्री नीरज की कोर्ट ने रात में घर में घुसकर चाकू का भय दिखाकर एक बिबाहित महिला से दूष्कर्म करने का आरोप में दर्ज “नदी थानाकांड” सं.26/26 के आरोपी ऊजुआ गांव के भुपेश शर्मा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी में महिला से दूष्कर्म और वीडीओ बनाने का गंभीर आरोप लगाई गई है।अब उपरोक्त सभी आरोपियों को जामानत पाने के लिए पटना उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा।