बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास और छेड़खानी में लक्ष्मी चौपाल दोषी, 19 सितंबर को सजा पर सुनवाई

दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक 8 वर्षीय बच्ची से दूष्कर्म का प्रयास,और गंदी नियत से छेड़खानी के आरोप में बहेड़ा थानाक्षेत्र के सुपौल गांव के खोखाई चौपाल के पुत्र लक्ष्मी चौपाल को दोषी करार दिया है।जूर्मी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए अदालत ने 19 सितंबर की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे पॉक्सो के स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि बहेड़ा थानाकांड सं. 254/15 से बने जीआर नं.15/2015 की सूनवाई पुरी कर कोर्ट ने सोमवार को अभियुक्त को भादवि की धारा 376/511(दूष्कर्म का प्रयास),धारा 354(बी)(बुड़ी नियत से छेड़खानी)और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6/18 एवं 10 में दोषी करार दिया है।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से न्यायालय में 8 गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूत पेश किया गया ,और अन्ततः आभियुक्त का जूर्म साबित कराने में सफल रहा।अभियुक्त ट्रायल के दौरान फरार हो गया था।जिसके कारण बिचारण पुरा करने में बिलंब हुआ।जूर्मी को 13 जून 26 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,तब से वह जेल में है।अब लोगों की निगाहें 19 सितंबर को न्यायालय से आभियुक्त को मिलने वाली सजा पर टिक गई है।