जिला एवं सत्र न्यायालय ने विभिन्न आपराधिक मामलों में सुनवाई करते हुए प्राणघातक हमला, हत्या, अपहरण, लूट व अन्य आरोपों के कई अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं की  खारिज।

दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित कमतौल थानाकांड सं. 191/26 का आभियुक्त जहांगीर टोला निवासी मुमताज उर्फ भगलू का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड सं. 168/25 में काराधीन अजीत कुमार राम का जमानत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने हत्या के आरोप में दर्ज विशनपुर थानाकांड सं 107/26 में काराधीन अभियुक्त विश्वनाथ महतो और रामपरी देवी का जमानत खारिज कर दिया।इसके अलावे कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण से संबंधित मनीगाछी प्राथमिकी सं. 32/26 के आरोपी धनवीर कुमार सदाय की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।वहीं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने दूकान में घूसकर पिस्टल का भय दिखाकर सोना चांदी की लूट से संबंधित नगर थानाकांड सं.72/26 में काराधीन आभियुक्त समस्तीपुर जिला के हरिपुर बोचहा निवासी नितीश कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह और बेगुसराय जिला के धकजरी गांव के गौतम कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने गलत नाम,गलत जन्मतिथि देकर अलग-अलग पासपोर्ट बनाने की जूर्म में दर्ज कमतौल थानाकांड सं.222/26 के आरोपी भोगेन्द्र सहनी और दहेज के लिए एक ब्याहता को प्रताड़ित कर घर से भागा देने के आरोप में दर्ज महिला थानाकांड सं.177/25 के आरोपी अभिषेक कुमार पोद्दार की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि जमानत पाने की इच्छा रखने पर अब उपरोक्त सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।