दरभंगा की अदालत का शख्त रुख :पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक 5 वर्षीय अबोध बच्ची से दूष्कर्म की जूर्म में सदर थानाक्षेत्र के भगवानपुर गांव के वैजनाथ मंडल के पुत्र ललित मंडल को 20 वर्षों का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है।वहीं पीड़िता को पुनर्वास केलिए बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से प्रतिकर सहायता राशि का निर्धारण एवं भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को दिया है। पॉक्सो का स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि गत 21 अगस्त को हीं कोर्ट ने सदर थानाकांड सं.202/22 से बने जीआर केश नं. 64/22 की सूनवाई पुरी कर जूर्मी को भादवि की धारा 376 ए बी और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी घोषित किया था। बुधवार को अदालत ने जूर्मी का सजा निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश सुनने और अभिलेख पर मौजूद वैज्ञानिक साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद अपना निर्णय सुनाया है।