दरभंगा की अदालत का बड़ा फैसला :मनीगाछी थाना क्षेत्र के चनोर गांव निवासी केशव कुमार चौधरी हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन कारावास 

दरभंगा/विधि संवाददाता

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के चनौर गांव निवासी केशव कुमार चौधरी हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर कुल 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मनीगाछी थाना कांड संख्या 162/21 से संबंधित सत्रवाद संख्या 346/21 में अदालत ने सजा के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद चनौर निवासी राम यादव, विजय यादव, लाल कुमार यादव, अनिल यादव, मटकून यादव, पप्पू यादव और सुनील यादव को सजा सुनाई।

अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 328 के तहत 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर धारा 302 में तीन वर्ष और धारा 328 में दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया है। एपीपी रेणु झा ने बताया कि सात सितंबर को अदालत ने सभी आरोपितों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।

अभियोजन के अनुसार, 18 जुलाई 2021 की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच सभी आरोपित केशव कुमार चौधरी के घर में घुस गए थे। आरोप है कि मारपीट के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की मां मुन्नी चौधरी के बयान पर मनीगाछी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 14 गवाहों की गवाही कराई। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी सातों आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।