12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा लंबित ट्रैफिक चालान का निस्तारण

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालान का सरल और शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को सुलहनीय मामलों का सरल, शीघ्र और प्रभावी तरीके से निस्तारण कराने का बेहतर अवसर देती है। उन्होंने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा कराने की अपील की।

12 जून तक के चालान का होगा निस्तारण: डीएम ने बताया कि जिन वाहनों पर 12 जून 2026 तक के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, उनके मालिक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से चालान का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए 7 से 11 सितंबर तक जिला परिवहन कार्यालय में प्री-वेरिफिकेशन काउंटर संचालित किया जा रहा है। वाहन मालिक निर्धारित अवधि में पहुंचकर चालान का प्री-वेरिफिकेशन करा लें, ताकि 12 सितंबर को त्वरित निस्तारण हो सके।

तीनों अनुमंडलों में लगेगी लोक अदालत: सदर अनुमंडल के लोग पोलो मैदान, लहेरियासराय में, बेनीपुर अनुमंडल के लोग बेनीपुर व्यवहार न्यायालय तथा बिरौल अनुमंडल के लोग बिरौल व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित चालान का निस्तारण करा सकेंगे।

डीएम ने बताया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित चालान के मामलों में नियमानुसार पात्र वाहन मालिकों को 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिल सकता है। उन्होंने लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने और अनावश्यक विलंब से बचने की अपील की।

मौके पर सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे।