हथियार रखने के मामले में दो दोषियों को दो-दो साल की सश्रम कारावास

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

दरभंगा पुलिस की प्रभावी अनुसंधान और सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप लहेरियासराय थाना कांड संख्या 460/2024 में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 27 अगस्त 2024 का है। लहेरियासराय थाना कांड संख्या 404/2024 के फरार नामजद अभियुक्त मो. अकबर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान मो. अकबर, पिता मो. इस्लाम, निवासी बाकरगंज अभंडा पोखर, थाना लहेरियासराय तथा केशव कुमार कश्यप, पिता लाल बाबू सहनी, निवासी बहादुरपुर को एक देशी पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने हथियार जब्त कर दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

अनुसंधान पूरा करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम, दरभंगा की अदालत ने मो. अकबर को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/35 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

वहीं केशव कुमार कश्यप को आर्म्स एक्ट की धारा 26(1)/35 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक मो. रिजवान अली ने पैरवी की।