बिहार में 55 स्टेट हाईवे और 44 बड़े पुलों पर लगेगा टोल, निजी वाहनों को राहत
बिहार में 55 स्टेट हाईवे और 44 बड़े पुलों पर लगेगा टोल, निजी वाहनों को राहत
बिहार में 55 स्टेट हाईवे और 44 बड़े पुलों पर लगेगा टोल, निजी वाहनों को राहत
दस्तक 7मीडिया /पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के 55 स्टेट हाईवे और 44 बड़े पुलों पर पथ उपयोगकर्ता शुल्क (टोल टैक्स) वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। टोल व्यवस्था लागू करने और आवश्यक ढांचागत संरचना तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 30 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
निजी वाहनों से नहीं लिया जाएगा टोल
नई व्यवस्था में निजी कार, जीप और बाइक को टोल से बाहर रखा गया है। इन वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। टोल की वसूली बस, ट्रक, टैक्सी समेत व्यावसायिक वाहनों से की जाएगी।
सड़क की चौड़ाई के आधार पर शुल्क 4 लेन या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर निर्धारित दर का 100 प्रतिशत शुल्क। 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ी सड़क पर 60 प्रतिशत शुल्क।
5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़क पर 50 प्रतिशत शुल्क।
बड़े पुल, बाईपास और सुरंग भी दायरे में
राज्य सरकार के अधीन 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों, बाईपास और सुरंगों को भी टोल व्यवस्था में शामिल किया गया है।
फास्टैग से होगी वसूली
टोल संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए फास्टैग आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। बिना फास्टैग या नकद भुगतान करने वाले वाहनों पर निर्धारित शुल्क के मुकाबले दोगुना शुल्क वसूलने का प्रावधान रखा गया है।