NEET पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने दी नियमित जमानत
NEET पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने दी नियमित जमानत
NEET पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने दी नियमित जमानत
दस्तक 7मीडिया /पटना
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने मुख्य आरोपी माने जा रहे संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सीबीआई मामले में उन्हें नियमित जमानत देते हुए आवश्यक जमानत बांड जमा करने पर न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है।
सीबीआई की जांच में संजीव मुखिया के खिलाफ नीट-यूजी प्रश्नपत्र चोरी करने अथवा उसके वितरण की साजिश में प्रत्यक्ष संलिप्तता का ठोस साक्ष्य नहीं मिलने की बात सामने आई। इसी आधार पर सीबीआई ने उनके खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की।
हालांकि, सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बावजूद संजीव मुखिया फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वह मई 2025 से पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में दर्ज एक अन्य मामले के कारण उनकी जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं होगी।
सीबीआई मामले में राहत, दूसरे केस के कारण जेल में रहेंगे
अदालत के आदेश के बाद नीट मामले में उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाएगी, लेकिन ईओयू के दूसरे मामले में हिरासत जारी रहने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस तरह नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने और नियमित जमानत मिलने से संजीव मुखिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है