सिर्फ एक माह के अंदर उत्पाद अधिनियम के 254 आरोपियों को रंजन कुमार मिश्रा की अदालत से सजा, यही नहीं 3.28 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
सिर्फ एक माह के अंदर उत्पाद अधिनियम के 254 आरोपियों को रंजन कुमार मिश्रा की अदालत से सजा, यही नहीं 3.28 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
सिर्फ एक माह के अंदर उत्पाद अधिनियम के 254 आरोपियों को रंजन कुमार मिश्रा की अदालत से सजा, यही नहीं 3.28 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
दरभंगा/विधि संवाददाता
उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने अगस्त महीने मे एक माह के अन्दर 254 आरोपियों को दोषी करार दिया है।उत्पाद के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी आरोपियों को प्रथम अपराध के कारण श्री मिश्रा की कोर्ट द्वारा अर्थथदंड की सजा सुनाई गई है। सभी 254 दोषी ठहराये गये दोषियों को अर्थदण्ड की राशि जमा करने का आदेश दिया।दोषी पाये गये उपरोक्त सभी दोषी ठहराये गये अभियुक्तों ने क्रमशः अर्थदण्ड की राशि कोर्ट नजारत में जमा किया। अगस्त महिना में 3 लाख 28 हजार रुपये 254 दोष सिद्ध अभियुक्तों ने अर्थथदंड मद में जमा किया और अपने अपने मुकदमा से मुक्त किया गया।
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