नाबालिग के अपहरण में दोषी को पांच साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
नाबालिग के अपहरण में दोषी को पांच साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
नाबालिग के अपहरण में दोषी को पांच साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
दरभंगा /विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की कोर्ट ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण की जूर्म में जाले थानाक्षेत्र के नवादा गांव के मो. साबिर के पुत्र मो. जमाल को 5 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पाॉक्सो की अदालत ने इस मामलें की सूनवाई पुरी कर 20 अगस्त को ही मोहम्मद जमाल को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था । सजा निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए अदालत ने 29 अगस्त की तिथि निर्धारित किया था। स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि पिड़िता को अभियुक्त मो० जमाल ने अपहरण कर दिल्ली ले गया था। फिर उसे सकरी में लाकर छोड़ दिया। इस मामलें 21 जूलाई 2016 को संज्ञान लिया गया एवं आरोप का गठन किया गया। अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही और 8 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने जाले थानाकांड संख्या- 159/2014 से बने सत्रवाद संख्या- 87/2017 की सूनवाई पूरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 363(नाबालिग का अपहरण) में पांच वर्ष की कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।