शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

शादी की नियत से एक 17 वर्षीय लड़की का देर रात घर से जबरन अपहरण कर ले जाने के आरोप मे संस्थित मनीगाछी थानाकांड सं. 17/26 के नामजद अभियुक्त की अग्रिम जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस कांड के नामजद आरोपी मनीगाछी थानाक्षेत्र के बघांत गांव के अमीरुद्दीन अंसारी का पुत्र मो. कलामुद्दीन अंसारी उर्फ ईशा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।अब आरोपी को या तो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, अथवा जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी लगाने का विकल्प है।