महिला की हत्या में दोषी शहनवाज को आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड
महिला की हत्या में दोषी शहनवाज को आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड
महिला की हत्या में दोषी शहनवाज को आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड
दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने एक महिला की हत्या की जूर्म में जाले थानाक्षेत्र के काजी बहेड़ा गांव के मो.शहनवाज को आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थथदंड की सजा सुनाई है।एससी/एसटी के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 25 अगस्त 24 को जाले थानाक्षेत्र के काजी बहेड़ा गांव में 4 बजे भोर में घर के बगल में स्थित बांसबाड़ी में इसी गांव के सुनीता देवी की हत्या कर दी गई थी।इस जघन्य घटना की प्राथमिकी मृतिका की पुतोहु अहिल्या देवी के आवेदन पर जाले थाना में अज्ञात हत्यारे के विरुद्घ कांड सं.162/24 दर्ज की गई।अनुसंधान के दौरान पुलिस ने लहेरियासराय स्टेशन से 28 अगस्त 24 को संदिग्ध शहनवाज़ को गिरफ्तार कर पुछताछ किया तो उसने गले में रस्सी लगाकर उक्त महिला की हत्या की बात स्वीकार किया।गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी को बरामद किया।अनुसंधान पश्चात पुलिस ने अभियुक्त को आरोपित करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया।कोर्ट में इस मामले का बिचारण एससी/एसटी केश नं.02/25 के तहत प्रारंभ हुआ।न्यायालय ने 27 फरवरी 25 को बीएनएस की धारा 103 और एस सी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(2),5, के तहत आरोप गठन किया।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से आईओ, डाक्टर समेत कूल सात गवाहों की गवाही कराई गई।अदालत ने इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपगठन के 1वर्ष,5 माह 21 दिनों के अन्दर केश की सूनवाई पुरी कर गत 18 अगस्त को हीं अभियुक्त शहनवाज को महिला की हत्या की जूर्म में बीएन एस की धारा 103 और एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(2)5 में दोषी घोषित किया।सोमवार को अदालत ने जूर्मी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद जूर्मी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थथदंड की सजा सूनाई है।स्पेशल पीपी श्री कुंवर ने बताया कि जूर्मी 29 अगस्त 24 से हीं जेल में कैद है।