छुरा का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय शख्त :आरोपी का बंधपत्र खंडित करते हुये अदालत ने भेजा जेल
छुरा का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय शख्त :आरोपी का बंधपत्र खंडित करते हुये अदालत ने भेजा जेल
छुरा का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय शख्त :आरोपी का बंधपत्र खंडित करते हुये अदालत ने भेजा जेल
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने सकतपुर थानाक्षेत्र के बैका निवासी मो. हमीदुल का पुत्र 28 वर्षीय मो. सरताज को भादवि की धारा 376 (दूष्कर्म) की जूर्म में दोषी करार दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने दूष्कर्मी का जमानत बंधपत्र खंडित कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।कोर्ट ने दोषसिद्ध जूर्मी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित किया है।पीपी श्री झा ने बताया कि 28 मार्च 22 को अभियुक्त ने एक महिला को छुड़ा का भय दिखाकर जबरन दूष्कर्म किया था ।घटना की प्राथमिकी दूष्कर्म के आरोप में सकतपुर थाना में दर्ज की गई थी।अदालत में इसका बिचारण सत्रवाद सं.349/22 के तहत प्रारंभ हुआ।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से आईओ,डाक्टर, मजिस्ट्रेट समेत कूल 6 गवाहों की गवाही कराई गई।अब लोगों की निगाहें 22अगस्त को न्यायालय से अभियुक्त को मिलने वाली सजा पर टिक गई है।