नाबालिग कें अपहरण मामले मे जमाल दोषी ,29अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई 

दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण की जूर्म में जाले थानाक्षेत्र के नवादा गांव के मो. साबिर के पुत्र मो. जमाल को दोषी घोषित किया है।स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने जाले थानाकांड सं.159/14 से बने सत्रवाद सं.87/17 की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 363(नाबालिग का अपहरण) में दोषी घोषित करते हुए बंधपत्र खंडित कर जेल भेज दिया है।अदालत ने अभियुक्त का सजा निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित किया है।