नाबालिग से दुष्कर्म में अनिरुद्ध मंडल दोषी, 25 अगस्त को सजा पर सुनवाई
नाबालिग से दुष्कर्म में अनिरुद्ध मंडल दोषी, 25 अगस्त को सजा पर सुनवाई
नाबालिग से दुष्कर्म में अनिरुद्ध मंडल दोषी, 25 अगस्त को सजा पर सुनवाई
दरभंगा /विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के पॉक्सो की अदालत के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा ने दरभंगा के महिला थाना प्राथमिकी संख्या- 72/22 में जी.आर. न०- 102/23 में बिचारणोंपरांत दरभंगा जिला के भालपट्टी थाना क्षेत्र के भालपट्टी गाँव के अनिरुद्ध मंडल को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामलें में दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष का संचालन विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित किया और वे सात गवाहों की गवाही करायी। बतौर स्पेशल पीपी नाबालिग पिड़िता के साथ दुष्कर्म कर गर्भ धारण का आरोप और संतान उत्पत्ति पश्चात नवजात शिशु और दुष्कर्मी का डी एन ए एक जैसा मिला। साक्षियों के व्यान और डी०एन०ए० का मेल दोष सिद्धि होने में कारगर साबित रहा। विशेष न्यायाधीश श्रीमती झा ने बुधवार को 376(2) भादवि और 6 पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्मी अनिरुद्ध मंडल को दोषी करार दिया। वहीं 25 अगस्त को सजा के बिन्दु पर सूनवाई और सजा कि अवधि निर्धारण के लिए निर्धारित किया है।