हत्या, जमीन फर्जीवाड़ा व जानलेवा हमले में आरोपितों को झटका, अदालत ने छ आरोपितों की जमानत याचिका की खारिज 

दस्तक  7 मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिरनियां गांव निवासी रहमत अली का पुत्र मोहम्मद सलमान की हत्या मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद मिराज समसी उर्फ मिराज की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि लहेरिया सराय थाना प्राथमिकी संख्या 245/ 26 के एक अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान में मोहम्मद मेराज शमसी भी हत्या में शामिल था की पुष्टि की है। पीपी श्री झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के हरहच्चा गाँव निवासी राम देव ठाकुर की पत्नी सुकुल देवी और प्रेम लाल ठाकुर की पत्नी अनिता देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप है कि कार्यपालक दंडाधिकारी सदर दरभंगा के समक्ष अपने दियादनी राम दाई देवी उर्फ रामो देवी के नाम से फर्जी शपथपत्र सह सहमति पत्र तैयार करवाकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 527 ई रोसड़ा से दरभंगा निर्माण हेतु अर्जीत राशि प्राप्त करने के लिए भू-अर्जन कार्यलय दरभंगा में जमा किया। वहीं श्री आदिदेव की अदालत ने मब्वी थाना काण्ड संख्या 301/20 में सदर थाना क्षेत्र के कहरतिया गाँव निवासी संतोष पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया। इनके विरुद्ध आरोप है कि 20 लाख रुपया जमीन बिक्री तय कर राशि ले लेने के बाद जमीन निबंधन आजम नगर के महादेव महथा को नहीं किया। दबाव डालने पर बैंक आंफ इण्डिया शाखा दरभंगा का 20 लाख रुपये का चेक दिया जो वाउंस कर गया। वहीं श्री आदिदेव की अदालत ने एसीजेएम कोर्ट में चल रहे नन्दनी राय बनाम सुरज कुमार राय मामलें में जाले थाना क्षेत्र के समधिनिया गाँव निवासी सुरज कुमार राय की जमानत याचिका खारिज कर दिया।वहीं एडीजे सप्तमी उपेन्द्र कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोप में संस्थित हायाघाट थानाकांड संख्या 143 /2025 में अकराहा गाँव निवासी, पुतुल देवी , अरूण यादव, सीता दाई की जमानत याचिका खारिज कर दिया।