ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी,

11 शहरों के भू-स्वामियों को बड़ी राहत, पाटलिपुत्र टाउनशिप में अब खुलेगा लेन-देन का रास्ता

दस्तक 7 मीडिया /पटना 

बिहार सरकार ने राज्य के चिन्हित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक पूरी तरह हटा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से संबंधित क्षेत्रों के भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है।

सरकार ने पहले इन क्षेत्रों में टाउनशिप का मास्टर प्लान और विकास योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से जमीन के लेन-देन पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब यह प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भू-स्वामी निर्धारित नियमों के तहत अपनी जमीन बेच और हस्तांतरित कर सकेंगे।

11 शहरों में टाउनशिप परियोजना

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना राज्य के 11 शहरों में विकसित की जा रही है। इनमें पटना का पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप, सोनपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया शामिल हैं।

पाटलिपुत्र टाउनशिप में लेन-देन की छूट

पटना के पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का प्रारूप प्रकाशित हो चुका है। इसके कोर क्षेत्र समेत पूरे टाउनशिप क्षेत्र में अब जमीन की खरीद-बिक्री की जा सकेगी। इसकी आधिकारिक सूचना जिला निबंधन कार्यालय को भी दे दी गई है।

हालांकि जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति मिलने के बावजूद मनमाने ढंग से निर्माण नहीं किया जा सकेगा। भूमि विकास और भवन निर्माण बिहार नगर विकास प्राधिकरण के विकास नियंत्रण विनियम के निर्धारित मानकों के अनुसार ही होगा।

आवास बोर्ड और निजी निवेशकों को भी जमीन खरीदने की अनुमति

भू-स्वामी अपनी पारिवारिक या व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार जमीन सीधे बिहार राज्य आवास बोर्ड को भी बेच सकेंगे। वहीं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकों को भी इन क्षेत्रों में जमीन खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति होगी। इससे टाउनशिप क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

जमीन लेने पर मिलेगा चार गुना तक मुआवजा

सरकार यदि बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के तहत इन क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण या क्रय करती है तो भू-स्वामियों को आकर्षक मुआवजा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट या बाजार मूल्य, जो अधिक हो, उसके दोगुने के बराबर भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यही राशि चार गुना तक होगी।

इसके अलावा निर्धारित मुआवजे पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

आवास बोर्ड को जमीन बेचने पर शुल्क नहीं

बिहार राज्य आवास बोर्ड को जमीन बेचने वाले भू-स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ऐसे पंजीकरण पर स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क से छूट देने का प्रावधान किया है। इससे टाउनशिप परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।