नाबालिग अपहरण, डकैती व रंगदारी के मामलों में सात आरोपियों को झटका, जमानत याचिकाएं खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा।।/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण का आरोपी नेहरा थानाक्षेत्र के महरैल निवासी राकेश झा की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी नेहरा थानाकांड सं. 75/26 में गत 9 जूलाई से काराधीन है।वहीं एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने डकैती के आरोप में संस्थित मनीगाछी थानाकांड सं.240/23 के अभियुक्त मकरन्दा गांव के कन्हैया राय का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।इसके अलावे अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने रंगदारी की मांग करने और नही देने पर प्राणलेवा हमला करने , गाड़ी का शीशा तोड़कर मारपीट करने की आरोप में संस्थित हायाघाट थानाकांड सं. 103/26 के चार अभियूक्तों की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि इस मामले में हायाघाट थाना के बघवा निवासी प्रमोद यादव,पंकज यादव,सुजीत यादव तथा कोठरा निवासी रामशंकर यादव की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।अब जमानत पाने के लिए उपरोक्त सभी आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय में अर्जी लगानी पड़ेगी।