शराब तस्करों और शराब बंदी उल्लंघन करने वालों पर न्यायालय का बड़ा संदेश :140 आरोपी दंडित ,दो लाख 40 हजार का अर्थदंड।
शराब तस्करों और शराब बंदी उल्लंघन करने वालों पर न्यायालय का बड़ा संदेश :140 आरोपी दंडित ,दो लाख 40 हजार का अर्थदंड।
शराब तस्करों और शराब बंदी उल्लंघन करने वालों पर न्यायालय का बड़ा संदेश :140 आरोपी दंडित ,दो लाख 40 हजार का अर्थदंड।
दरभंगा/विधि संवाददाता,
सख्त कानून बिहार पुलिस और उत्पाद वालों की सक्रियता एवं न्यायालयों द्वारा दोषियों को दी जा रही सजा के बाबजूद बिहार उत्पाद एवं मध्य निषेध कानून का उल्लंधन का शिल- शिला जा रही है। दरभंगा न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने पहली जूलाई से 31 जूलाई 2026 महज एक माह के अन्दर उत्पाद कानून का उल्लंधन करने वाले 140 आरोपियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि जिला पुलिस और उत्पाद पुलिस ने महज पहली जूलाई से 31 जूलाई तक 140 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे कोर्ट ने अर्थदंड स्वरूप 2,40,00 (दो लाख, चालिस हजार ) रुपये राज्य कोष में जमा कराने के बाद प्रथम अपराध की बाबत मुक्त कर दिया। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड जमा नहीं करने वाले आरोपियों को एक माह की सजा सुनाई है। वहीं शराब तस्करी के आरोपियों के मामलें में मामलों का त्वरित बिचारण और न्याय निर्णय की प्रकिया जारी है।
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