पंचायत चुनाव के दौरान हथियार के साथ पकड़े गए तीन दोषी 25 साल बाद हुए दंडित

दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवम कुमार रितेश की अदालत ने एक 25 वर्ष पुराने आर्म्स ऐक्ट के मामले में तीन जूर्मियों को एक वर्ष की कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा गुरूवार को सुनाई है।अदालत ने 13 अप्रैल 2001 को कमतौल थाना में संस्थित कांड सं. 33/01 का बिचारण वाद सं.274/24 की सूनवाई पुरी कर गुरुवार को कमतौल थानाक्षेत्र के पुणहद निवासी मो.हासीम उर्फ छोटक के पुत्र मो. वाहिद ,लालचंद दास का पुत्र हलखोरी दास और विशो दास को आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1-B),में एक वर्ष का कारावास और धारा 26 में एक वर्ष का कारावास तथा क्रमशः एक एक हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सूनाई है।अर्थथदंड नही जमा करने पर तीनो दोषियों को 15दिनों का अतिरिक्त कारावास भूगतना पड़ेगा।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि कमतौल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंचायत चूनाव में गड़वड़ी फैलाने की संभावना को लेकर एमसीसी के उग्रवादी छूपे हुए हैं। सूचना पर पहूंची पुलिस दल को देख तीन लोग भागने लगे।जिसे खदेड़कर पकड़ा गया तो उनके पास से दो देशी पिस्टल और जिन्दा कारतूस बरामद की गई थी।यह मामला विगत 25 वर्षों से न्यायालय में लंबित चल रहा था।एसीजेएम कुमार रितेश की अदालत ने न्याय निर्णय कर मामले को निष्पादित कर दिया है।अभियूक्तों की सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।