बिरौल में विधिक जागरूकता शिविर, बाल विवाह-दहेज उन्मूलन और राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी
बिरौल में विधिक जागरूकता शिविर, बाल विवाह-दहेज उन्मूलन और राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी
बिरौल में विधिक जागरूकता शिविर, बाल विवाह-दहेज उन्मूलन और राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी
दस्तक 7मीडिया /बिरौल
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के तत्वावधान में रविवार को बिरौल प्रखंड के पटनिया पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता बैजू साहू ने की। उन्होंने ग्रामीणों को बच्चों को गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, बाल विवाह निषेध कानून, श्रम कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निःसंतान दंपति कानूनी प्रक्रिया के तहत अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें बेहतर भविष्य और परिवार का स्नेह दे सकते हैं। साथ ही बाल विवाह और दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया।
बैजू साहू ने लोगों से छोटे-छोटे विवादों का समाधान अदालतों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से करने की अपील की। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों से निःशुल्क विधिक सहायता योजना का लाभ उठाने की भी सलाह दी।
कार्यक्रम में पारा विधिक स्वयंसेवक इम्तियाज अहमद खान ने 12 सितंबर को बिरौल न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसमें अपने मामलों के निष्पादन का लाभ उठाने की अपील की।
इस अवसर पर पंचायत की मुखिया रीता देवी, सरपंच मेराज अहमद, पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद इजहार आलम, स्वच्छता पर्यवेक्षक मनमोहन कुमार सहित राजीव रंजन रमण, बेचन सदा, आलोक कुमार, किरण देवी, ममता देवी, चन्द्रा देवी, गीता देवी, विमल देवी, आरती देवी, विरेंद्र मुखिया, किशोर प्रसाद साह, अशोक पोद्दार, चंद्रमोहन कुमार, केशव कुमार चौधरी, रंजीत साहू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।