पशु-पक्षियों पर क्रूरता रोकना समाज की जिम्मेदारी, कानून का करें पालन : सुजीत चौधरी,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जागरूकता कार्यक्रम, पारा विधिक स्वयंसेवकों, अधिवक्ताओं और कर्मियों को बताए गए पशु संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधान
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के सभा कक्ष में शुक्रवार को पशु-पक्षियों के संरक्षण, उनके संवैधानिक अधिकारों और पशु क्रूरता रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज सुधारक, पर्यावरण एवं जीव-जंतु संरक्षण कार्यकर्ता सुजीत कुमार चौधरी ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए पशुओं के प्रति संवेदनशीलता अपनाने और संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन कराने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में सदर अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए सौ से अधिक पारा विधिक स्वयंसेवकों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान सुजीत चौधरी ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, बिहार पशु संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 4 तथा पशु क्रूरता निवारण समिति नियम, 2001 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
