गया के एसएसपी ने  थानाध्यक्ष और चौकीदार को किया निलंबित, SC/ST एक्ट में लापरवाही और मिलीभगत के आरोप

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

गया पुलिस में अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरघाटी थाना के थानाध्यक्ष मोहन कुमार और चौकीदार देवेन्द्र कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (शेरघाटी-1) ने आवेदिका पूनम कुमारी द्वारा दिए गए आवेदन की जांच की। जांच में सामने आया कि दिव्या कुमारी के अपहरण से जुड़े मामले में, जबकि यह स्पष्ट था कि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से थी, तब भी तत्कालीन थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ीं। इससे आरोपित पक्ष को न्यायालय से जमानत का लाभ मिल गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि शेरघाटी थाना के चौकीदार देवेन्द्र कश्यप ने आवेदिका की शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के बजाय उसे डांट-फटकार लगाई। जांच में आरोपी राहुल कुमार के साथ उनकी कथित मिलीभगत और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की बात भी सामने आई।

पुलिस जांच में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मामले को लेकर कुछ पत्रकारों द्वारा चौकीदार को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने का आरोप सामने आया। जांच के दौरान यह बात भी प्रकाश में आई कि ब्लैकमेलिंग के दबाव में चौकीदार द्वारा कुछ राशि दिए जाने की बात स्वीकार की गई।

इन सभी गंभीर आरोपों और जांच में सामने आए तथ्यों को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, गया ने थानाध्यक्ष मोहन कुमार और चौकीदार देवेन्द्र कश्यप को सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया गया है।